गृह मंत्रालय ने ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल जारी किया केवल ऐसे व्यक्तियों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं होगा रायसेन | 11-मई-2020

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है। केवल कन्फर्म ई-टिकट पर ही यात्रियों की आवाजाही और रेलवे स्टेशन में उनके प्रवेश की अनुमति होगी। सभी यात्रियों की अनिवार्य चिकित्सा जांच (स्क्रीनिंग) होगी। केवल ऐसे व्यक्तियों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य/स्वच्छता संबंधी प्रोटोकॉल एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा।
    सभी यात्रियों को स्टेशन पर एवं कोचों में प्रवेश और निकासी के स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्री प्रवेश करने और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क अवश्य ही पहनें। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर संबंधित यात्रियों को उन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य स्थान वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श से रेल मंत्रालय  द्वारा ट्रेनों के आवागमन की अनुमति एक क्रमबद्ध तरीके से दी जाए।
 


Popular posts
इंदौर से आए 80 लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण -
Image
दूरदर्शन पर 11 मई से होगा शैक्षिक कार्यक्रम क्लास रूम का प्रसारण
भोपाल जिले में दिनाँक 22 मार्च से अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के कुल 2969मामले हुए दर्ज विगत 24 घण्टे में कुल 64 मामले किये दर्ज भोपाल | 02-मई-2020
ग्रामीण क्षेत्र मैं सभी को शुद्ध पेयजल मिले यह सुनिश्चित करें - कलेक्टर ग्रामीण पेयजल विकासखण्ड वार समीक्षा राजगढ़ | 09-मई-2020